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सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई बुधवार तक स्थगित की

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी है और इसे बुधवार (26 जून 2024) के लिए निर्धारित किया है। यह मामला केजरीवाल की उस अपील के इर्द-गिर्द घूमता है, जिसमें उन्होंने शराब नीति मामले में उनकी जमानत पर रोक लगाने वाले उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील की है।पीठ की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और एसवीएन भट्टी ने सुनवाई स्थगित करने का फैसला किया। न्यायालय का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब उसे उम्मीद है कि उच्च न्यायालय प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की स्थगन याचिका पर अपना अंतिम आदेश सुनाएगा।

केजरीवाल को शराब नीति मामले में पहले ट्रायल कोर्ट से जमानत मिल गई थी। हालांकि, बाद में हाईकोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी, जिसके बाद मुख्यमंत्री को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा।

कानूनी विशेषज्ञ इस मामले पर बारीकी से नजर रख रहे हैं, क्योंकि इसका परिणाम केजरीवाल के राजनीतिक करियर और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के शासन दोनों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।

केजरीवाल को 21 मार्च 2024 को दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के सिलसिले में ईडी ने गिरफ़्तार किया था, ईडी ने आरोप लगाया था कि वे इस घोटाले के ‘सरगना’ थे। केजरीवाल कई हफ़्तों तक जेल में रहे, उसके बाद 10 मई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें लोकसभा चुनावों के लिए प्रचार करने की अनुमति देने के लिए रिहा कर दिया, लेकिन फिर 2 जून 2024 को उन्हें वापस जेल भेज दिया गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हिरासत से और राहत देने से इनकार कर दिया था।


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