संसद भवन में तोड़फोड़: अदालत ने 6 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र पर संज्ञान लिया


संसद भवन में तोड़फोड़: अदालत ने 6 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र पर संज्ञान लिया

यह मामला 13 दिसंबर 2023 को संसद हमले की सालगिरह पर संसद में सुरक्षा उल्लंघन से संबंधित है।

संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले में मनोरंजन डी, सागर शर्मा, अमोल धनराज शिंदे, नीलम रानोलिया, ललित झा और महेश कुमावत नामक छह लोग आरोपी हैं।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) ने दिल्ली पुलिस द्वारा दायर आरोपपत्र का संज्ञान लिया।

दिल्ली पुलिस ने आरोपियों को आरोपपत्र की सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध करा दी है।

अदालत ने दिल्ली पुलिस को एक सप्ताह के भीतर आरोपियों को आरोपपत्र की हार्ड कॉपी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 9 सितंबर को तय की है।

इससे पहले 7 जून को दिल्ली पुलिस ने सभी छह गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ लगभग 1000 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया था।

दिल्ली पुलिस ने यूएपीए के तहत अभियोजन के लिए अपेक्षित मंजूरी दाखिल कर दी है।

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सभी आरोपियों पर यूएपीए की कठोर धारा के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी प्राप्त करने के बाद 15 जुलाई को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले में अपना पूरक आरोपपत्र भी दाखिल किया था।

विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) अधिवक्ता अखंड प्रताप सिंह ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. हरदीप कौर को सूचित किया कि जांच एजेंसी ने संबंधित अधिकारियों से यूएपीए की धारा 13 के तहत अभियोजन के लिए मंजूरी प्राप्त कर ली है।

इस बीच, शनिवार को अदालत ने सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत भी अगली तारीख तक बढ़ा दी।

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 13 दिसंबर, 2023 को सदन की कार्यवाही के दौरान संसद पर कथित हमला करने के लिए गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत छह लोगों के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी दे दी।

दिल्ली पुलिस ने सक्षम प्राधिकारी यानी उपराज्यपाल से यूएपीए की धारा 16 और 18 के तहत उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का अनुरोध किया था, जिन्होंने रिकॉर्ड में पर्याप्त सामग्री पाए जाने के बाद अभियोजन की मंजूरी दे दी।

दिल्ली पुलिस ने यूएपीए के तहत आवश्यक अभियोजन स्वीकृति का अनुरोध किया था, वहीं समीक्षा समिति (डीओपी, तीस हजारी, दिल्ली) ने 30 मई, 2024 को जांच एजेंसी द्वारा एकत्र किए गए सभी साक्ष्यों की भी जांच की थी और संसद हमले के मामले में आरोपियों की संलिप्तता पाई थी। तदनुसार, समीक्षा समिति ने पाया कि प्रथम दृष्टया आरोपियों के खिलाफ यूएपीए के तहत मामला बनता है।

दिल्ली पुलिस ने लोकसभा में सुरक्षा अधिकारी की शिकायत पर संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 186/353/452/153/34/120बी और यूए (पी) अधिनियम की धारा 13/16/18 के तहत मामला/एफआईआर दर्ज किया था।

बाद में मामले की जांच संसद मार्ग पुलिस स्टेशन से नई दिल्ली के पीएस स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट को सौंप दी गई। जांच के दौरान छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और फिलहाल वे सभी न्यायिक हिरासत में हैं।

यह मामला 13 दिसंबर 2023 को संसद हमले की सालगिरह पर संसद में सुरक्षा उल्लंघन से संबंधित है।