दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति मामले में जमानत मिल गई है।
आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख के शुक्रवार को जेल से बाहर आने की संभावना है, क्योंकि जमानत आदेश अभी तक जेल तक नहीं पहुंचा है।
उनके वकील ने दिल्ली की अदालत को बताया कि आप प्रमुख के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का पूरा मामला उन लोगों के बयानों पर आधारित है जो मामले में सरकारी गवाह बन गए।
— लाइव लॉ (@LiveLawIndia) 20 जून, 2024
ईडी के विशेष वकील जोहेब हुसैन ने अदालत से अनुरोध किया कि जब तक ईडी अपने कानूनी उपायों का इस्तेमाल नहीं कर लेती, तब तक आदेश पर रोक लगाई जाए। हालांकि, अदालत ने अनुरोध को खारिज कर दिया।
विशेष न्यायाधीश नियाय बिंदु ने कहा, ”आरोपी को एक लाख रुपए की जमानत मंजूर है।” अदालत ने कहा कि केजरीवाल के वकील कल संबंधित न्यायाधीश के समक्ष जमानत बांड के लिए आवेदन कर सकते हैं।दिल्ली कोर्ट के फैसले के बाद आप नेता आतिशी ने कहा, “सत्यमेव जयते। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं।”
सीएम केजरीवाल को आम चुनाव से कुछ दिन पहले 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी थी।