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जीएसटी के सात साल: अधिकांश उपभोक्ता वस्तुओं पर जीएसटी कर कम या बिल्कुल नहीं

जीएसटी के सात साल: अधिकांश उपभोक्ता वस्तुओं पर जीएसटी कर कम या बिल्कुल नहीं

1 जुलाई 2017 को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू हुए सात वर्ष हो चुके हैं, जिसका उद्देश्य पारंपरिक राज्य और केंद्रीय अप्रत्यक्ष करों को एक ही छत्र प्रणाली के अंतर्गत एकीकृत करना था।

जीएसटी राजस्व 2023-24 (वित्त वर्ष 24) में 20.2 ट्रिलियन रुपये के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी और सरकारी विज्ञप्तियों (चार्ट 1) के आंकड़ों के अनुसार, विकास दर 10 प्रतिशत से ऊपर बनी हुई है, हालांकि पहले की तुलना में धीमी है।

इलेक्ट्रॉनिक वे (ई-वे) बिल 1 अप्रैल, 2018 को पेश किए गए थे। तब से, इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट दोनों में जेनरेट किए गए ई-वे बिलों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है, साथ ही इंट्रास्टेट लेनदेन में भी तेज वृद्धि हुई है। 2021-22 (वित्त वर्ष 22) से उपकर संग्रह लगातार 1 ट्रिलियन रुपये से अधिक रहा है और इसमें वृद्धि जारी है (चार्ट 2, 3)।

केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) और राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) दोनों में साल-दर-साल वृद्धि जारी है, हालांकि थोड़ी अलग दरों पर। इस असमानता का एक कारण राज्यों और केंद्र सरकार के बीच संग्रह दक्षता में भिन्नता हो सकती है। राज्य संग्रह केंद्रीय संग्रह की तुलना में मामूली रूप से धीमी गति से बढ़े हैं (चार्ट 4)।

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में जीएसटी की प्रतिशत हिस्सेदारी इस वृद्धि को संदर्भ प्रदान करती है।

वित्त वर्ष 2024 के नवीनतम आंकड़ों में, जीएसटी संग्रह सकल घरेलू उत्पाद के 3.25 प्रतिशत के बराबर था, जो 2018-19 में 3.08 प्रतिशत था।

बिजनेस स्टैंडर्ड द्वारा पहले रिपोर्ट की गई जीएसटी उछाल वित्त वर्ष 22 में 1.6 से घटकर वित्त वर्ष 24 में 1.3 हो गई।

जीएसटी में उछाल का उच्च स्तर यह दर्शाता है कि जीएसटी प्राप्तियां नाममात्र जीडीपी की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ी हैं।

रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के विश्लेषण के अनुसार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश राज्यवार सबसे अधिक कर संग्रह करने वाले राज्यों में से हैं। हालांकि, जनसंख्या के हिसाब से समायोजन करने पर, अन्य राज्य बेहतर प्रदर्शन करते हैं, जो अलग-अलग उपभोग पैटर्न और खर्च करने की क्षमता को दर्शाता है (चार्ट 5)।

हाल ही में हुए एक अध्ययन से पता चलता है कि ज़्यादातर उपभोक्ता वस्तुओं पर जीएसटी कर कम या बिलकुल नहीं लगता है। 3 प्रतिशत से भी कम उपभोग वस्तुओं पर 28 प्रतिशत की सबसे ज़्यादा कर दर लागू होती है (चार्ट 6)।

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