कर मुद्दा: कर्नाटक ने इंफोसिस का नोटिस वापस लिया, केंद्र कर सकता है समीक्षा


कर मुद्दा: कर्नाटक ने इंफोसिस का नोटिस वापस लिया, केंद्र कर सकता है समीक्षा

गुरुवार को तेजी से बदलते घटनाक्रम में कर्नाटक राज्य के अधिकारियों ने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी इंफोसिस को एक दिन पहले जारी किया गया कारण बताओ नोटिस वापस ले लिया। बुधवार को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के जांच विभाग द्वारा की गई 32,403 करोड़ रुपये की मांग के अलावा, कर्नाटक राज्य के अधिकारियों की ओर से एक और नोटिस जारी किया गया।

गुरुवार को देर शाम स्टॉक एक्सचेंजों को दिए गए खुलासे में इंफोसिस ने कहा कि कर्नाटक के अधिकारियों ने कंपनी को सूचित किया है कि वे प्री-कारण बताओ नोटिस वापस ले रहे हैं। राज्य के अधिकारियों ने आईटी फर्म को इस मामले पर केंद्रीय प्राधिकरण – जीएसटी खुफिया महानिदेशालय (DGGI) को आगे की प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया है।

एक अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, सूत्रों ने संकेत दिया है कि केंद्र के कर अधिकारी जीएसटी नोटिस की समीक्षा कर सकते हैं।

यह उद्योग जगत की इस आशंका के बीच आया है कि अन्य आईटी फर्मों को भी इसी तरह की जीएसटी मांगों का सामना करना पड़ सकता है। कर नोटिसों की बाढ़ से घबराए उद्योग संगठन नैसकॉम ने गुरुवार को एक बयान में अधिकारियों से आग्रह किया कि वे निवेशकों की चिंताओं पर गौर करें, जो कि टाले जा सकने वाले मुकदमे और कारोबार करने में अनिश्चितताओं के बारे में हैं।

मामले से जुड़े एक अधिकारी ने गुरुवार को बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया, “प्रत्येक मामले की जांच उसके गुण-दोष के आधार पर केस-दर-केस आधार पर की जाएगी।”

जीएसटी अधिकारी यह देखेंगे कि क्या इसे 26 जून के परिपत्र के तहत देखा जा सकता है, जो संबंधित व्यक्ति द्वारा “सेवाओं के आयात की आपूर्ति” के मूल्यांकन पर स्पष्टता प्रदान करता है।

सर्कुलर में कहा गया है कि सेवाओं के आयात के लिए, यदि पूर्ण इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध है, तो लेनदेन का माना गया खुला बाजार मूल्य शून्य होगा। हालांकि, इस बात की जांच की जानी चाहिए कि क्या इंफोसिस इसके तहत पात्र है, सूत्र ने कहा।

दूसरे, ऐसे मामलों की जांच की जानी चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या यह समस्या उद्योग-व्यापी व्यापक व्यापारिक प्रथाओं का परिणाम है।

अधिकारी ने कहा कि तदनुसार, इसे नई शुरू की गई धारा 11ए (केन्द्रीय जीएसटी अधिनियम) के तहत माना जा सकता है, जो कर अधिकारियों को प्रचलित उद्योग प्रथाओं से उत्पन्न बकाया को माफ करने की अनुमति देता है।

इंफोसिस पर कर मांग एक पूर्व-जी.एस.टी. नोटिस है, जो यह ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है कि वित्त वर्ष 2017 के लिए कोई भी मूल्यांकन 5 अगस्त को समाप्त हो जाएगा।

अधिकारियों ने कहा कि कर अधिकारी कंपनी के जवाब पर गौर करेंगे। इन्फोसिस ने पहले कर मांग पर कर्नाटक राज्य जीएसटी अधिकारियों को जवाब दिया था और अब वह बुधवार को जारी नोटिस के लिए जीएसटी के जांच विभाग-डीजीजीआई को जवाब देने की प्रक्रिया में है।

एक अन्य आधिकारिक सूत्र ने बताया, “कुछ क्षेत्र जहां व्यापक व्याख्या के आधार पर नोटिस जारी किए जा रहे हैं, उनका मूल्यांकन किया जा सकता है और उन्हें नियमित किया जा सकता है।”

धारा 11ए केन्द्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) अधिनियम में किए गए संशोधनों में से एक है, जिसे 22 जून को जीएसटी परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया था और 23 जुलाई को केंद्रीय बजट में शामिल किया गया था।

वित्त विधेयक के राज्य सभा में पारित हो जाने के बाद यह संशोधन लागू हो जाएगा।

यह जीएसटी की गैर-लेवी या कम लेवी को नियमित करने की अनुमति देता है, जहां भुगतान किया गया कर या तो कम हो गया था या सामान्य व्यापार प्रथाओं के कारण भुगतान नहीं किया गया था। इसके अलावा, इसमें पिछले विवादों को सुलझाने में तेजी लाने की क्षमता है।

अधिकारियों ने कहा कि नये प्रावधान से प्राधिकारियों को कानूनी समर्थन प्राप्त हो गया है तथा जहां भी उचित होगा, इसका प्रयोग किया जाएगा।

डीजीजीआई नोटिस

जीएसटी खुफिया महानिदेशालय या डीजीजीआई ने 30 जुलाई को कारण बताओ नोटिस जारी किया और कहा कि चूंकि कंपनी ने अपने ग्राहकों के साथ समझौते के तहत उन्हें सेवा देने के लिए विदेशी शाखाएं बनाई हैं, इसलिए उन शाखाओं और कंपनी को एकीकृत जीएसटी अधिनियम के तहत “अलग-अलग व्यक्ति” माना जाता है।

इसके अलावा, कंपनी भारत से निर्यात चालान के भाग के रूप में विदेशी शाखाओं पर अपने व्यय को शामिल कर रही थी तथा उन निर्यात मूल्यों के आधार पर पात्र रिफंड की गणना कर रही थी।

डीजीजीआई के नोटिस में कहा गया है, “इस प्रकार, विदेशी शाखा कार्यालयों से आपूर्ति प्राप्त करने के बदले में, कंपनी ने विदेशी शाखा व्यय के रूप में शाखा कार्यालयों को प्रतिफल का भुगतान किया है। इसलिए मेसर्स इंफोसिस लिमिटेड बेंगलुरु भारत के बाहर स्थित शाखाओं से प्राप्त आपूर्ति पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत जीएसटी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।”

इंफोसिस की प्रतिक्रिया

इंफोसिस ने कहा है कि यह नोटिस जुलाई 2017 से मार्च 2022 तक की अवधि के लिए है और यह उसकी विदेशी शाखाओं के खर्चों पर आधारित है। उसने कहा कि उसने नोटिस का जवाब दे दिया है।

एक्सचेंज फाइलिंग में आईटी प्रमुख ने कहा कि उसने सभी बकाया चुका दिए हैं और डीजीजीआई द्वारा दावा किए गए खर्चों पर जीएसटी लागू नहीं है।

रिवर्स चार्ज प्रणाली के तहत आपूर्तिकर्ता के बजाय माल या सेवा के प्राप्तकर्ता को कर का भुगतान करना अनिवार्य है।

आईटी सेवाओं के निर्यात के विरुद्ध जीएसटी भुगतान क्रेडिट या रिफंड के लिए पात्र हैं।

इंफोसिस को समर्थन

नैसकॉम ने गुरुवार को कहा कि यह नोटिस क्षेत्र की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी की कमी को दर्शाता है।

नैसकॉम ने गुरुवार को कहा कि इंफोसिस को भेजा गया टैक्स नोटिस “उद्योग के ऑपरेटिंग मॉडल की समझ की कमी” को दर्शाता है। एसोसिएशन ने कहा कि सरकार और जीएसटी परिषद ने सहयोग किया है और परिणामस्वरूप, इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए परिपत्र जारी किया गया था।

इसमें कहा गया है, “जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर जारी किए गए सरकारी परिपत्रों का प्रवर्तन तंत्र में सम्मान किया जाना चाहिए, ताकि नोटिस अनिश्चितता पैदा न करें और भारत में व्यापार करने में आसानी के बारे में धारणाओं पर नकारात्मक प्रभाव न डालें। यह महत्वपूर्ण है कि अनुपालन दायित्व कई व्याख्याओं के अधीन न हों।”

‘कर आतंकवाद’

आरिन कैपिटल के चेयरमैन और इंफोसिस के पूर्व सीएफओ मोहनदास पई ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा: “अगर यह नोटिस सही है, तो यह अपमानजनक है; यह कर आतंकवाद का सबसे बुरा मामला है। भारत से सेवा निर्यात जीएसटी के अधीन नहीं है। क्या अधिकारी अपनी मर्जी से कोई भी व्याख्या कर सकते हैं?”

कर मुद्दा

> यदि विभाग प्रतिक्रिया से संतुष्ट नहीं है तो पूर्व-कारण बताओ नोटिस कारण बताओ बन जाता है

> वित्तीय वर्ष 2017 के लिए नोटिस भेजा गया क्योंकि 5 अगस्त को इसकी समय-सीमा समाप्त हो जाएगी

> कंपनी के जवाब के आधार पर प्राधिकरण यह जांच करेगा कि क्या वह पूर्ण इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए पात्र है या नहीं

> यदि मामला प्रचलित उद्योग प्रथाओं से उत्पन्न हो रहा है तो इसे धारा 11ए के तहत माना जा सकता है।

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