अमेरिका स्थित बर्गर किंग ने पुणे के इसी नाम के रेस्तरां के खिलाफ उल्लंघन का मुकदमा खो दिया

अमेरिका स्थित बर्गर किंग ने पुणे के इसी नाम के रेस्तरां के खिलाफ उल्लंघन का मुकदमा खो दिया

पुणे स्थित बर्गर किंग फूड जॉइंट के मालिक अनहिता ईरानी और शापूर ईरानी के खिलाफ दायर मुकदमे में 20 लाख रुपये के हर्जाने की मांग की गई है। (फोटो: रॉयटर्स)

अमेरिका की दिग्गज कंपनी बर्गर किंग कॉरपोरेशन ने महाराष्ट्र के पुणे में स्थित अपने ही नाम वाले रेस्तरां के खिलाफ 13 साल पुरानी कानूनी लड़ाई हार दी है, क्योंकि यहां की एक जिला अदालत ने कंपनी द्वारा ट्रेडमार्क उल्लंघन का आरोप लगाते हुए दायर मुकदमा खारिज कर दिया है।

पुणे के जिला न्यायाधीश सुनील वेदपाठक ने 16 अगस्त को अपने आदेश में कहा कि शहर स्थित भोजनालय ‘बर्गर किंग’ अमेरिकी बर्गर ज्वाइंट के भारत में दुकान खोलने से पहले से ही काम कर रहा था और कंपनी यह साबित करने में विफल रही कि स्थानीय खाद्य आउटलेट ने उसके ट्रेडमार्क का उल्लंघन किया है।

न्यायालय ने बर्गर किंग कॉरपोरेशन द्वारा 2011 में दायर किए गए मुकदमे को खारिज कर दिया, जिसमें ट्रेडमार्क के उल्लंघन, ट्रेडमार्क को अपना बताने पर रोक लगाने तथा आर्थिक क्षतिपूर्ति के लिए स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की गई थी।

पुणे स्थित बर्गर किंग फूड ज्वाइंट के मालिकों अनहिता ईरानी और शापूर ईरानी के खिलाफ दायर मुकदमे में 20 लाख रुपये के हर्जाने की भी मांग की गई है।

वादी कंपनी की स्थायी निषेधाज्ञा की मांग पर अदालत ने कहा कि बर्गर किंग कॉरपोरेशन ने भारत में अपने ट्रेडमार्क बर्गर किंग के तहत रेस्तरां के माध्यम से सेवाएं प्रदान करना विशेष रूप से वर्ष 2014 में शुरू किया, जबकि शहर स्थित यह भोजनालय 1991-92 से रेस्तरां सेवाएं प्रदान करने के लिए ट्रेडमार्क ‘बर्गर किंग’ का उपयोग कर रहा था।

इसमें कहा गया है, “प्रतिवादी वर्ष 1992 से अपने रेस्तरां के लिए इस व्यापारिक नाम का उपयोग कर रहे हैं। वादी द्वारा प्रस्तुत दलीलें इस बारे में पूरी तरह से मौन हैं कि प्रतिवादियों द्वारा अपने रेस्तरां में बर्गर किंग ट्रेडमार्क के उपयोग के कारण ग्राहक किस प्रकार भ्रमित हुए हैं।”

अदालत ने कहा कि बर्गर किंग कॉर्पोरेशन यह साबित करने में “बुरी तरह विफल” रहा है कि पुणे में रेस्तरां चलाते समय यहां के रेस्तरां ने उसके ट्रेडमार्क बर्गर किंग का उल्लंघन किया है।

चूंकि वादी कंपनी के ट्रेडमार्क के उल्लंघन तथा उसे हुई वास्तविक क्षति के संबंध में कोई सबूत नहीं था, इसलिए कंपनी किसी भी क्षतिपूर्ति की हकदार नहीं थी।

आदेश में कहा गया, “इस प्रकार, ठोस साक्ष्य के अभाव में, मैं पाता हूं कि वादी क्षतिपूर्ति, खातों के प्रतिपादन और स्थायी निषेधाज्ञा की राहत का हकदार नहीं है।”

अदालत ने कहा कि वादी का पहला भारतीय बर्गर किंग रेस्तरां 9 नवंबर 2014 को नई दिल्ली में खोला गया था।

वादी कंपनी की स्थापना 1954 में हुई थी और यह दुनिया भर के 100 से अधिक देशों और अमेरिकी क्षेत्रों में 13,000 फास्ट फूड रेस्तरां की श्रृंखला का प्रबंधन और संचालन करती है।

मुकदमे में दावा किया गया है कि एशिया में पहला बर्गर किंग फ्रेंचाइजी रेस्तरां 1982 में खोला गया था और वर्तमान में एशिया में ऐसे 1,200 से अधिक रेस्तरां हैं।

मुकदमे में कहा गया है कि कंपनी 1954 से ‘बर्गर किंग’ ट्रेडमार्क का उपयोग कर रही है और यह विश्व स्तर पर जानी जाती है।

कंपनी ने कहा कि उसके फास्ट फूड रेस्तरां द्वारा पेश किए जाने वाले उत्पादों और सेवाओं की उच्च गुणवत्ता ने बर्गर किंग को जबरदस्त प्रतिष्ठा और सद्भावना दिलाई है।

इस प्रकार किसी भी व्यापारी द्वारा समरूप चिह्न या भ्रामक रूप से समान चिह्न को अपनाना या उसका उपयोग करना बेईमानी, दुर्भावनापूर्ण होगा और इससे कंपनी को भारी हानि, क्षति और उसकी साख, व्यवसाय तथा प्रतिष्ठा को प्रतिवादियों के गैरकानूनी कृत्यों के कारण नुकसान पहुंचेगा, जो कि अपरिमेय और अपूरणीय हैं।

ईरानियों ने इस मुकदमे का विरोध करते हुए कहा कि यह दुर्भावनापूर्ण इरादे से दायर किया गया है तथा इसका उद्देश्य उन व्यापारियों को हतोत्साहित करना है जो वास्तविक उपयोगकर्ता और खुदरा विक्रेता हैं।

उन्होंने कहा कि बर्गर किंग नाम के अलावा वादी के ट्रेडमार्क और उनकी दुकान के नाम में कोई समानता नहीं है।

ईरानियों ने आगे आरोप लगाया कि मुकदमा दायर होने के बाद से उन्हें परेशान करने वाले और धमकाने वाले फोन आ रहे हैं।

उन्होंने अमेरिकी कंपनी से अपने मानसिक कष्ट और पीड़ा के लिए 20 लाख रुपये का मुआवजा मांगा।

हालाँकि, अदालत ने उन्हें कोई भी आर्थिक राहत देने से इनकार कर दिया और कहा कि मौखिक साक्ष्य के अलावा, उनके दावों को पुष्ट करने के लिए कोई अन्य सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया।